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दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में भाजपा नेता की याचिका पर सीएम आतिशी को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दर्ज मानहानि का एक मामला खारिज किए जाने के विरुद्ध...
दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में भाजपा नेता की याचिका पर सीएम आतिशी को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दर्ज मानहानि का एक मामला खारिज किए जाने के विरुद्ध भाजपा नेता की याचिका पर मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया। आतिशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया था जिसके विरोध में भाजपा नेता ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा, ‘‘प्रतिवादी को नोटिस जारी करें।’’ शिकायतकर्ता प्रवीण शंकर कपूर के वकील ने दलील दी कि पुनर्विचार अदालत ने उनकी मानहानि की शिकायत को खारिज कर और आप नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द कर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

उन्होंने अदालत द्वारा आतिशी को ‘व्हिसलब्लोअर’ बताकर उनके आचरण को ‘‘उचित’’ ठहराने पर आपत्ति जताई और टिप्पणियों पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया। भाजपा की दिल्ली इकाई के पूर्व मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता की शिकायत के अनुसार, आतिशी ने 27 जनवरी और उसके बाद दो अप्रैल, 2024 को आयोजित प्रेस वार्ता में निराधार आरोप लगाते हुए कहा था कि भाजपा, आप के विधायकों से संपर्क कर रही है और उन्हें पाला बदलने के लिए 20-25 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश कर रही है।

हालांकि, आतिशी ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने के लिए एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके विशेष न्यायाधीश का रुख किया। शिकायत में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 मई, 2024 को पारित आदेश में केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया।

मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 28 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं न कि मानहानि के। 

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