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'राहुल गांधी 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश हों', मानहानि मामले में यूपी कोर्ट का आदेश

सुल्तानपुर में एक एमपी-एमएलए अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित...
'राहुल गांधी 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश हों', मानहानि मामले में यूपी कोर्ट का आदेश

सुल्तानपुर में एक एमपी-एमएलए अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दायर मानहानि मामले में 2 जुलाई को पेश होने के लिए कहा।

शिकायतकर्ता वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि राम प्रताप नामक व्यक्ति ने मांग की थी कि उसे मामले में एक पक्ष बनाया जाए।

याचिका का विरोध करते हुए पांडे ने कहा कि प्रताप न तो पीड़ित है और न ही उसका इस मामले से कोई लेना-देना है। अदालत में मौजूद गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने भी याचिकाकर्ता की याचिका का विरोध किया।

हालांकि, अदालत ने प्रार्थना खारिज कर दी और सुनवाई की अगली तारीख पर गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा।

शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 2018 में गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था। गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर की थी।

गांधी ने इस साल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी "भारत जोड़ो न्याय यात्रा" रोक दी थी और अदालत में पेश हुए थे, जिसने उन्हें जमानत दे दी थी।

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