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अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए...
अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने 2019 में शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान, गांधी ने कथित तौर पर शाह को "हत्यारा" कहा था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर गांधी की अपील पर जवाब मांगा है। पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें। अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी।"

गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कई ऐसे फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी द्वारा दर्ज नहीं कराई जा सकती।

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी झा की ओर से पेश हुए। गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसने शिकायत के संबंध में एक निचली अदालत में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

कांग्रेस नेता ने रांची की मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मुकदमे के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। बाद में गांधी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने निचली अदालत में उनके खिलाफ आगे की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी।

शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट ने गांधी के खिलाफ मामले में योग्यता पाई और उन्हें 4 फरवरी, 2023 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

बाद में, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि गांधी के खिलाफ "कोई भी दंडात्मक कदम" नहीं उठाया जाए।

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