समाजवादी पार्टी के संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दीपा सराय मोहल्ले में स्थित उनके आवास पर कथित बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया।
सांसद पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 (बिजली की चोरी या बिजली का अनाधिकृत उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया।
विद्युत विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है, "विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि मीटर को बाईपास करके तथा अवैध रूप से बिजली का उपयोग करके बिजली की चोरी की गई है।"
विभाग ने गुरुवार सुबह भारी सुरक्षा के बीच संभल सांसद के आवास का निरीक्षण किया।
बर्क उन लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने 24 नवंबर की हिंसा के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। इस हिंसा में शहर के कोट गर्वी क्षेत्र में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प में चार स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी।
उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की है। सांसद पर 24 नवंबर को लोगों को भड़काने का आरोप है और पुलिस ने आरोप लगाया है कि सर्वेक्षण के दौरान हिंसा के पीछे उनका भड़काऊ भाषण ही कारण था।
रिट याचिका में सांसद ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उनके वकील के अनुसार, वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्हें एफआईआर में आरोपी बनाया गया है।