Advertisement

संदेशखाली मामला: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सीबीआई जांच रोकने की अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने...
संदेशखाली मामला: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सीबीआई जांच रोकने की अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध और संदेशखाली में जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने टिप्पणी की, "राज्य को किसी को संरक्षण देने में क्यों रुचि होनी चाहिए?" उन्होंने कहा कि सुनवाई की पिछली तारीख पर राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, "धन्यवाद। खारिज।"

शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

29 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि राज्य को कुछ निजी व्यक्तियों के "हितों की रक्षा" के लिए याचिकाकर्ता के रूप में क्यों आना चाहिए।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र को हतोत्साहित कर दिया है।

संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित तीन एफआईआर दर्ज की है।

यह देखते हुए कि जांच की निगरानी अदालत द्वारा की जाएगी, उच्च न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड और कथित भूमि के भौतिक निरीक्षण का गहन निरीक्षण करने के बाद मछली पालन के लिए कृषि भूमि को जल निकायों में कथित अवैध रूपांतरण पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। 

उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि कब्जा करने के आरोपों की जांच करने और सुनवाई की अगली तारीख पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad