सुप्रीम कोर्ट ने अहमद पटेल के खिलाफ राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है, लेकिन हाईकोर्ट को मुद्दे तय करने की मंजूरी दे दी है।
चुनाव आयोग ने चुनाव मानदंडों के उल्लंघन पर कांग्रेस के पूर्व बागी विधायकों राघवजी पटेल और भोलाभाई गोहिल के वोटों को अमान्य घोषित करने का आदेश दिया था जिसके कारण वलबंत सिंह हार गए थे और पटेल को जीत मिली थी। इसके खिलाफ वलबंत सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वलवंत की याचिका को खारिज करवाने के लिए अहमद पटेल सुप्रीम कोर्ट गए थे। पटेल ने दलील दी कि यह याचिका मान्य नहीं है। इसे खारिज कर दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालाकि गुजरात हाईकोर्ट को मुद्दे तय करने की मंजूरी दे दी है। पीठ में शामिल जस्टिस ए एम खानविल्कर और डी वाई चंद्रचूड ने साफ किया है कि इस मामले में हाईकोर्ट अब सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट अहमद पटेल की याचिका पर चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई करेगा।
कांग्रेस के पूर्व विधायक बलवंत सिंह राजपूत ने आठ अगस्त 2017 को गुजरात की तीन राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया था। राजपूत को एक सीट पर भाजपा ने बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा था।