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बिहार में वोटिंग लिस्ट पर 'बवाल', चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण...
बिहार में वोटिंग लिस्ट पर 'बवाल', चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए चुनाव आयोग का आदेश इस वर्ष के चुनाव में वास्तविक युवा मतदाताओं को मतदान से वंचित करने के लिए है और आयोग का अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल होगा।

मोइत्रा ने चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

मोइत्रा ने पीटीआई वीडियो से कहा, "उन्होंने (चुनाव आयोग ने) अब बिहार के वास्तविक युवा मतदाताओं को वंचित करने के लिए इसे पेश किया है, जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बाद में, वे बंगाल को निशाना बनाएंगे, जहां 2026 में चुनाव होने हैं।"

उन्होंने कहा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पहले ही इस मुद्दे को उठा चुकी हैं और चुनाव आयोग की "शैतानी योजना" के बारे में बात कर चुकी हैं।

कृष्णानगर के सांसद ने कहा, "विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस कदम पर चिंता व्यक्त की है और चुनाव आयोग से इसे आगे न बढ़ाने को कहा है। हमने अब इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।"

मोइत्रा ने कहा कि एसआईआर के आदेश का उद्देश्य "लाखों वास्तविक मतदाताओं को अक्षम करना है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तथा इससे केंद्र में भाजपा को मदद मिलेगी।"

सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका में मोइत्रा ने भारत के चुनाव आयोग को देश के अन्य राज्यों में इसी तरह के आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की।

चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में एसआईआर करने के निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य अपात्र नामों को हटाना तथा यह सुनिश्चित करना था कि केवल पात्र नागरिकों को ही मतदाता सूची में शामिल किया जाए।

पीटीआई के समक्ष अपने बयान का एक वीडियो संलग्न करते हुए मित्रा ने बाद में एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, "चुनाव आयोग अब भाजपा की शाखा है - जो जमीन पर अपनी चालाकी भरी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सक्षम सेवाएं प्रदान करने के अपने संवैधानिक जनादेश को भूल गई है।"

उन्होंने कहा कि एसआईआर आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 21, 325, 328 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

मोइत्रा के अलावा, पीयूसीएल और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे कई नागरिक समाज संगठनों और योगेंद्र यादव जैसे कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

चुनाव आयोग के अनुसार, तेजी से हो रहे शहरीकरण, लगातार हो रहे प्रवास, युवा नागरिकों के मतदान के लिए पात्र होने, मौतों की सूचना न देने तथा विदेशी अवैध आप्रवासियों के नाम सूची में शामिल होने के कारण यह प्रक्रिया आवश्यक हो गई थी।

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पूरी ईमानदारी से पालन करेगा।

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