लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से 24 घंटे से भी कम वक्त पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी करने का आदेश दिया।
विशेष मुख्य सचिव (वित्त) शमशेर सिंह रावत ने एक जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी करने के वास्ते शुक्रवार रात एक सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने पात्र सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता जारी करने का आदेश दिया।
विशेष मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि सरकार ने महंगाई भत्ता एक जुलाई 2022 से 22.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 26.39 प्रतिशत करने का भी आदेश दिया है।
इसके अलावा जगन सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से सरकारी कर्मचारियों को डीए को मूल वेतन के 26.39 प्रतिशत से बढ़ाकर 30.03 प्रतिशत करने के आदेश जारी किए।
आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से संशोधित यूजीसी वेतनमान, 2006 का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों के संबंध में डीए दरों को मूल वेतन के 212 प्रतिशत से 221 प्रतिशत तक संशोधित करने के आदेश जारी किए।