पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के बंगला विवाद पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह तेजस्वी यादव की अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे आज सुनाया गया।
बिहार सरकार ने बंगला खाली करने का दिया था आदेश
राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव के उपमुख्यमंत्री से हटने के बाद उन्हे 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
सिंगल बेंच ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले सिंगल बेंच ने तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने के सरकारी आदेश को सही करार देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने अपील दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई पूरी की और 7 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा था।
तेजस्वी ने बंगले पर किया था काफी खर्च
तेजस्वी यादव पटना के 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित उस बंगले में रहते हैं जो उपमुख्यमंत्री के लिए चिन्हित किया गया है। जब वे बिहार के डिप्टी सीएम थे तो उस हैसियत से उन्हें ये बंगला दिया गया था, लेकिन हाल में बिहार सरकार ने बंगला खाली करने को कह दिया है। जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की हैसियत से थे तो उन्होंने अपने बंगले की साज-सज्जा पर विशेष ध्यान दिया था। करोड़ों रुपये खर्च कर बंगले को रेनोवेट किया गया था।