गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दुबे के खिलाफ दर्ज चार प्राथमिकियों को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
मधुपुर विधानसभा उप चुनाव के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिये गये उनके विभिन्न बयानों को उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। निशिकांत दुबे इन प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पूर्व में इसकी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ड ने निशिकांत दुबे के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
झामुमो विधायक हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद वर्ष 2021 में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव हुआ था। उप चुनाव के दौरान निशिकांत दुबे द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट और बयानबाजी को लेकर उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में चार प्राथमिकियां दर्ज कराई गई थीं। निशिकांत दुबे की ओर से अदालत में अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जुल्का ने बहस की।
दुबे की याचिका में सफाई देते हुए कहा गया था कि घटना के छह माह बाद प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। ऐसे में सिर्फ शिकायतवाद दर्ज की जा सकती है। प्राथमिकी नहीं। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों प्राथमिकियों को रद्द करने का आदेश दिया।