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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल सरकार के छह सीपीएस को अयोग्य ठहराए जाने पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नियुक्त...
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल सरकार के छह सीपीएस को अयोग्य ठहराए जाने पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नियुक्त राज्य के छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की अयोग्यता प्रक्रिया पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य में मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति के अधिकार को असंवैधानिक घोषित किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव के रूप में छह विधायकों की नियुक्ति को रद्द करने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी।

न्यायालय ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कोई और नियुक्ति नहीं करेगी क्योंकि यह कानून के विपरीत होगा।

शीर्ष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता कल्पना देवी को भी नोटिस जारी किया। कल्पना ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी। न्यायालय ने इस मामले को इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया है।

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