सोहराबुद्दीन मामले में अभय चूडास्मा भी बरी
सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामलों में गुजरात पुलिस के अधिकारी अभय चूडास्मा को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ अभियोजन लायक कोई सबूत नहीं हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमबी गोसावी ने चूडास्मा को आरोपमुक्त करने का फैसला सुनाया।