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हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।