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बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के बाद नौकरियों में कोटा कम करने का दिया आदेश

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नौकरी कोटा कम करने का आदेश दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म...
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के बाद नौकरियों में कोटा कम करने का दिया आदेश

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नौकरी कोटा कम करने का आदेश दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, जिसकी मांग छात्रों ने देश में बड़े पैमाने पर 'कोटा विरोधी' प्रदर्शनों के ज़रिए की थी। इन प्रदर्शनों के कारण 100 से ज़्यादा छात्रों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीज़न ने पिछले महीने निचली अदालत के उस फ़ैसले को पलट दिया, जिसमें कोटा वापस लाया गया था। अटॉर्नी जनरल एएम अमीन उद्दीन ने कथित तौर पर AFP समाचार एजेंसी से कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला अवैध था।"

उन्होंने कहा कि सिविल सेवा की 5 प्रतिशत नौकरियाँ अभी भी स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के बच्चों के लिए और 2 प्रतिशत अन्य विशिष्ट समूहों के लिए अलग रखी जाएँगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने 2018 में कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया था, लेकिन पिछले महीने एक निचली अदालत ने इसे वापस लाया। इसके कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया हुई।

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