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SC में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मामले में फिर टली सुनवाई, जाने क्या दी दलील

नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई...
SC में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मामले में फिर टली सुनवाई, जाने क्या दी दलील

नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है। सूरी ने रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उनके इस कदम को विपक्ष ने संविधान का उल्लंघन बताया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा। बता दें कि शीर्ष अदालत ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर स्वत: संज्ञान लिया था।

पीएमएल-एन के वकील मकदूम अली खान ने अपना पक्ष रखा। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना अदालत को प्रभावित करने का प्रयास है. जबकि इमरान खान को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना संविधान के अनुरूप नहीं है।

पीपीपी सीनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा था कि 3 महीने के भीतर आम चुनाव कराना संभव नहीं है। हालाकि चुनाव आयोग ने इलेक्शन के संबंध में कोई भी बयान जारी करने से इनकार किया है। साथ ही रब्बानी ने कहा कि संसद में जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ नागरिक मार्शल लॉ कहा जा सकता है. लिहाजा इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत केवल प्रस्ताव के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए डिप्टी स्पीकर द्वारा उठाए गए कदमों की संवैधानिकता का पता लगाना चाहती है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत यह देखना चाहती है कि क्या पीठ द्वारा उपाध्यक्ष के फैसले की समीक्षा की जा सकती है, उन्होंने कहा कि अदालत केवल स्पीकर की कार्रवाई की वैधता पर फैसला करेगी।

पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि संसद में संविधान का उल्लंघन किया गया। इमरान खान लगातार झूठ बोल रहे हैं। अगर हमने देश के साथ गद्दारी की है तो इमरान खान सबूत पेश करें। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं।

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