पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पाक सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को छह माह के सेवा विस्तार की मंजूरी दे दी। इससे पहले इमरान सरकार ने बाजवा को तीन साल का सेवा विस्तार दिया था। इस नोटिफिकेशन पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में जल्दी ही जरूरी कानून लेकर आए।
तीन सदस्यीय पीठ में चीफ जस्टिस आसिफ साईद खान खोसा के अलावा जस्टिस मजहर आलम खान मियांखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन पर रोक के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी। पुराने नियम के मुताबिक बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे थे, लेकिन कोर्ट के आज के आदेश के बाद अब वह अगले 6 साल तक इस पद पर बने रह सकते हैं।
नोटिफिकेशन पर लगा दी थी रोक
बाजवा को अपने पद से 29 नवंबर को रिटायर होना था लेकिन पीएम इमरान खान ने उनके रिटायरमेंट से तीन महीने पहले उनके सेवा विस्तार का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर बुधवार को सरकार को नोटिस जारी किया था।
राष्ट्रपति को ही सेवा विस्तार का अधिकार
प्रधान मंत्री खान ने "क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण" का हवाला देते हुए जनरल बाजवा के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी थी। सुनवाई के दौरान खोसा ने कहा था कि केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति ही सेना प्रमुख के कार्यकाल का विस्तार कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रतिनिधि से पूछा था कि क्या कैबिनेट की मंजूरी से ये फैसला लिया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 25 सदस्यों में से 11 इसके पक्ष में थे जबकि 14 सदस्यों ने इस पर अपनी कोई राय जाहिर नहीं की।