बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट से झटका लगा है। वहां की कोर्ट ने भारत के 13 बैंकों के कंसोर्शियम के संघ की याचिका पर विजय माल्या की लंदन स्थित संपत्तियों की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने की अनुमति दे दी है।
फैसले के तहत यूके हाईकोर्ट के इंफोर्समेंट अधिकारी को विजय माल्या की लंदन के पास की संपत्ति में दाखिल होने दी है तथा उनकी इग्लैंड और वेल्स की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी।
कोर्ट के आदेश के तहत हाईकोर्ट इंफोर्समेंट ऑफिसर और उनके तहत काम करने वाले एजेंट माल्या से जुड़े सामान की तलाशी और उस पर नियंत्रण के लिए लेडीवॉक, क्वीन हू लेन, तेविन, वेलविन और ब्रेंबल लॉज में प्रवेश कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट इंफोर्समेंट ऑफिसर और उनके तहत काम करने वाले एजेंट जरूरत पड़ने पर संपत्ति में घुसने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
ब्रिटेन की कोर्ट के आदेश से भारतीय एजेंसियों को भी राहत मिलेगी। भारतीय एजेंसियां लगातार यूके कोर्ट में संपत्ति जब्त करने के लिए अर्जी दे रही थीं। एफोर्समेंट अधिकारी जांच के दौरान लंदन पुलिस भी मदद ले सकेंगे। इससे पहले बैंकों ने दिल्ली कोर्ट को बताया था कि भारत में भी माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान हो चुकी है।
विजय माल्या पर बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज, धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है। भारत की ओर से माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।