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नेशनल असेंबली में रात 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर हो सकती है वोटिंग; बढ़ाई गई सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट भी मध्य रात्रि में खुला

पाकिस्तान की राजनीति में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच संसद के आस पास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था...
नेशनल असेंबली में रात 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर हो सकती है वोटिंग; बढ़ाई गई सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट भी मध्य रात्रि में खुला

पाकिस्तान की राजनीति में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच संसद के आस पास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अधिकारियों को रात 12 बजे तक कोर्ट खोलने के आदेश दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि इमरान खान सदन में चिट्ठी साझा कर सकते हैं।

आज तक के मुताबिक, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। आर्य. न्यूज के हवाले से ये जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि अगर रात 12 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होती है तो फिर इमरान खान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार किया जा सकता है।

नेशनल असेंबली में वोटिंग होनी है। इमरान खान सरकार रहेगी या नहीं, ये तो वोटिंग के बाद ही तय होगा। पाक संसद में कुल सासदों की संख्या 342 है. यानी इमरान खान को फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए 172 वोट हासिल करने होंगे लेकिन मौजूदा समट में इमरान खान की सरकार को 142 सांसदों का ही समर्थन हासिल है, जबकि विपक्ष अपने साथ 199 सांसदों के होने का दावा कर रहा है।

अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। संसद में देर रात इमरान खान का दफ्तर खोला गया है। सूत्रों का कहना है कि इमरान खान सदन में चिट्ठी साझा कर सकते हैं. संसद के आस पास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

बताया जा रहा है कि अगर रात 12 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होती है तो फिर इमरान खान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार किया जा सकता है।

नेशनल असेंबली के स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने के लिए सचिवालय के अधिकारियों ने राजी कर लिया है। इससे पहले स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने से मना कर दिया था जिसके बाद सचिवालय के अधिकारियों ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम सभी पर आर्टिकल 6 लागू होगा.।

इससे पहले नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने की सलाह दी है। नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अर्टिकल 6 सभी पर लागू होगा। आर्टिकल 6 के अनुसार अगर कोई भी आदमी संविधान के खिलाफ जाता है और असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाने की कोशिश करता है तो इसे देशद्रोह माना जाएगा।.

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