दिल्ली की एक अदालत ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। अभिनेत्री ने अपनी मां से मिलने के लिए बहरीन जाने के लिए अनुमति मांगी है।
विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया हैऔर इस पर ईडी से 22 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अभिनेत्री ने 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहरीन की यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की है। इस याचिका पर कोर्ट 22 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
फर्नांडीज, जो मंगलवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश हुई। उन्हें पहले इस साल 31 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के अधीन आईआईएफए पुरस्कारों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने तब निचली अदालत के आदेश के खिलाफ ईडी की अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी गई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य मामले में सुनवाई अब 6 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मंगलवार को ईडी को सुकेश और उनकी अभिनेत्री पत्नी लीना मारिया से जुड़ी 26 कारों को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया। एजेंसी ने अदालत में आरोप लगाया कि अपराध की आय से वाहनों को खरीदा गया था। सुकेश को भी जेल से कोर्ट में पेश किया गया।
अदालत ने 15 नवंबर को अभिनेत्री को नियमित जमानत दे दी थी। 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक पूरक चार्जशीट का संज्ञान लिया था और फर्नांडीज को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। फर्नांडीज, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के सिलसिले में कई बार तलब किया था, को पहली बार पूरक चार्जशीट में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। ईडी की पहले की चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें आरोपी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था।