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बजट 2022: वर्चुअल करंसी से होने वाली आय पर अब देना होगा 30 फीसदी इनकम टैक्स, विपक्षी दलों ने साधा निशाना

देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। इसके अलावा...
बजट 2022: वर्चुअल करंसी से होने वाली आय पर अब देना होगा 30 फीसदी इनकम टैक्स, विपक्षी दलों ने साधा निशाना

देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। इसके अलावा टैक्स को लेकर भी वित्त मंत्री ने कई अहम बातें बजट भाषण के दौरान कही हैं। इस दौरान वर्चुअल करंसी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि अगर किसी को क्रिप्टोकरंसी से आमदनी होती है तो उसको 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि एक सीमा से ऊपर डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर एक फीसदी टीडीएस लगेगा। जबकि, गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली डिजिटल संपत्तियों पर भी टैक्स लगेगा। बजट में कहा गया है कि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर खर्चों पर कोई कटौती नहीं होगी।

बता दें कि दिसंबर 2021 में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संभावना थी कि सरकार क्रिप्टो पर बिल- क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक 2021- पेश कर सकती है। हालांकि, सरकार ने फिर कहा कि अभी विधेयक में कई पहलुओं पर चर्चा जारी है, ऐसे में उस सत्र में क्रिप्टो पर कोई घोषणा नहीं की गई और अब सीधे बजट में सरकार ने क्रिप्टो को टैक्सेशन के दायरे में ला दिया है।

सरकार को उनके इस कदम पर विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि सरकार क्रिप्टो मुद्राओं से लाभ पर कर कैसे लगा रही है जब यह स्पष्ट नहीं है कि यह कानूनी है या नहीं। उन्होंने पूछा, "और सुश्री वित्त मंत्री, कृपया राष्ट्र को बताएं - क्या क्रिप्टो करेंसी अब कानूनी है, क्रिप्टो करेंसी बिल लाए बिना, जैसा कि आप क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता ने एक अन्य ट्वीट में कहा, "इसके नियामक के बारे में क्या? क्रिप्टो एक्सचेंजों के विनियमन के बारे में क्या? निवेशक सुरक्षा के बारे में क्या?"

 

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