सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अमेरिका की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की अपील पर फ्यूचर समूह से जवाब मांगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने फ्यूचर समूह की कंपनियों को नोटिस जारी किया और याचिका को 23 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
जाहिर है कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में रिलायंस के साथ फ्यूचर समूह के 24,500 करोड़ रुपये के विलय समझौते पर एक मध्यस्थता अधिकरण की जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
अमेजॉन, रिलायंस रिटेल के साथ एफआरएल के विलय का विरोध कर रही है और इसे लेकर दोनों कंपनियां एक साल से अधिक समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) ने अपने आपात निर्णय (ईए) में फ्यूचर समूह को रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे को लेकर आगे बढ़ने से रोक कर अमेरिकी कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था।