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जीएसटी 2.O: देशभर में कल से लागू होंगी जीएसटी कटौती, रसोई के सामान से लेकर दवाईयां, गाड़ियां तक होंगी सस्ती

रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक लगभग 375 वस्तुएं...
जीएसटी 2.O: देशभर में कल से लागू होंगी जीएसटी कटौती, रसोई के सामान से लेकर दवाईयां, गाड़ियां तक होंगी सस्ती

रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक लगभग 375 वस्तुएं सोमवार यानी 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती सोमवार यानी कल से ही लागू होने जा रही हैं।

जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया है।

विभिन्न एफएमसीजी कंपनियों ने जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने के लिए कीमतों में कमी का एलान पहले ही कर दिया है। अधिकतर दवाओं और फॉर्मूले, और ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट जैसे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिए जाने से आम आदमी के लिए दवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा घर बनाने वालों को भी लाभ होगा क्योंकि सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने पहले ही दवा दुकानों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी कटौती के लाभों को ध्यान में रखते हुए अपनी अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) संशोधित करें या कम दरों पर दवाइयां बेचें।

सेवाओं की बात करे तो सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं जिनमें हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग आदि सेवाओं पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) 18 प्रतिशत से घटाकर बिना टैक्स क्रेडिट के पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अलावा, हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे दैनिक उपयोग के उत्पाद भी सस्ते होने की संभावना है क्योंकि इन पर कर वर्तमान 12/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टर-शेव लोशन जैसी अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी कमी देखने को मिलेगी। इन उत्पादों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है।

22 सितंबर से प्रभावी जीएसटी एक द्वि-स्तरीय संरचना होगी। जिसमें अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर पांच और 18 प्रतिशत का कर लगेगा। अति विलासिता वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पाद 28 प्रतिशत और उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे।

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