Advertisement
Home अर्थ जगत सामान्य जीएसटी काउंसिलः ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% टैक्स, सिनेमाहॉल में खाना हुआ सस्ता; कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर नहीं लगेगा कर

जीएसटी काउंसिलः ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% टैक्स, सिनेमाहॉल में खाना हुआ सस्ता; कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर नहीं लगेगा कर

आउटलुक टीम - JUL 11 , 2023
जीएसटी काउंसिलः ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% टैक्स, सिनेमाहॉल में खाना हुआ सस्ता;  कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर नहीं लगेगा कर
जीएसटी काउंसिलः ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% टैक्स, सिनेमाहॉल में खाना हुआ सस्ता; कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर नहीं लगेगा कर
ANI
आउटलुक टीम

जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमत हो गई है। अब सिनेमाहॉल में खाना सस्ता होगा। काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया है। सिनेमाहॉल में सर्व होने वाले खाने पर टैक्स को घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है।

मंगलवार को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल ने सिनेमा हॉल में उपभोग किए जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर लगाए गए सेवा कर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया और जीएसटी दर के अलावा उपकर आकर्षित करने के लिए एसयूवी की परिभाषा में बदलाव किया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में उपकर लगाने के लिए एसयूवी की परिभाषा में चार पैरामीटर शामिल हैं - इसे एसयूवी के रूप में जाना जाना चाहिए, लंबाई 4 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए और इंजन क्षमता 1,500 सीसी और उससे अधिक होनी चाहिए, और न्यूनतम 170 मिमी का अनलेडेड ग्राउंड क्लीयरेंस होना चाहिए।  उन्होंने कहा, अब, एसयूवी परिभाषा में केवल लंबाई (4 मीटर और अधिक), इंजन क्षमता (1,500 सीसी और अधिक), और ग्राउंड क्लीयरेंस (170 मिमी और अधिक की अनलेडेड क्लीयरेंस) शामिल होगी।

सिनेमा हॉलों में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर लगाए गए कर पर, जीएसटी परिषद ने रेस्तरां पर कर के बराबर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया, न कि 18 प्रतिशत जैसा कि सिनेमा हॉलों पर लागू होता है।

उन्होंने कहा कि पैनल ने ऑनलाइन गेम खेलने, कैसीनो में दांव लगाने और रेसिंग पर अंकित मूल्य या भुगतान पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। कर की दर मंत्रियों के एक समूह की सिफारिश के आधार पर तय की गई थी जो कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने पर विचार कर रही थी।

जीओएम (मंत्रियों के समूह) के सामने मुद्दा यह था कि क्या दांव के अंकित मूल्य, या सकल गेमिंग राजस्व, या सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म फीस पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाए। सीतारमण ने कहा कि टैक्स पूरी कीमत पर लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर इस आधार पर कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए कौशल की आवश्यकता है या वे संयोग पर आधारित हैं।

गेमिंग उद्योग की इस चिंता पर कि संपूर्ण मूल्य पर कर उद्योग को खत्म कर देगा, उन्होंने कहा, "हम किसी भी उद्योग को नहीं मार रहे हैं" लेकिन गेमिंग और जुए को आवश्यक उद्योग से कमतर दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, "इसलिए (बुधवार को परिषद की बैठक में) नैतिक प्रश्न पर भी चर्चा की गई। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें आवश्यक उद्योगों से अधिक बढ़ावा दिया जाए।"

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी लेवी से छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, निजी ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी से छूट दी गई है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
MORE FROM OUTLOOK HINDI

Advertisement
Advertisement