Advertisement

एक महीने बढ़ी तारीख, अब 31 अगस्त तक दाखिल किए जा सकेंगे आयकर रिटर्न

सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ा दी है। ऐसा लोगों को रिटर्न भरने में...
एक महीने बढ़ी तारीख, अब 31 अगस्त तक दाखिल किए जा सकेंगे आयकर रिटर्न

सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ा दी है। ऐसा लोगों को रिटर्न भरने में परेशानी होने की वजह से किया गया है। अब लोग 31 अगस्त तक रिटर्न भर सकेंगे। वैसे  व्यक्तियों और संस्थाओं, जिनके खातों की ऑ़डिट करने की जरूरत नहीं है, के लिए 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके लिए आइटीआर फॉर्म अप्रैल में जारी किया गया था। इस बीच वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों से आग्रह किया है कि वे बढ़ाई गई तारीख के भीतर ही रिटर्न दाखिल कर दें।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि इस वर्ग के लोगों की परेशानियों पर विचार करने के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया।

इस साल से सरकार ने आखिरी तारीख के बाद रिटर्न भरने पर पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। ये पेनल्टी 10 हजार रुपये तक हो सकती है। अगर कोई 31 अगस्त के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसके पांच हजार रुपये की पेनल्टी देनी होगी। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर ये पेनल्टी 10 हजार रुपये होगी। अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको सिर्फ एक हजार रुपये ही पेनल्टी देनी होगी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad