वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल द्वारा रिटर्न दाखिल करने की वर्तमान प्रक्रिया को तीन महीने बढ़ाने की वजह से देश के व्यवसायी सरलीकृत बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी जून तक दाखिल कर सकेंगे। यह जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काउंसिल की बैठक के बाद दी। उन्होंने बताया कि सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-लेजान के लिए ई-वे बिल एक अप्रैल से शुरू हो जाएगा। जेटली ने बताया कि निर्यातकों के लिए टैक्स छूट को और छह महीने तक बढ़ा दिया गया है।
Existing system of filing returns has been extended for another 3 months and meanwhile Group of Ministers on the Income Tax will look into it & consult tax experts among others: Union Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/dqdz3vrEYg
— ANI (@ANI) 10 मार्च 2018
काउंसिल की बैठक में जीएसटी रिटर्न फॉर्म को सरलीकृत करने पर फैसला नहीं हो सका। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह को एक पेज का ऐसा फॉर्म बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई जो सरल और कर चोरी को रोकने वाला हो।