भारतीय रेलवे की ओर से ट्रेन पर मिलने वाले खाने-पीने की चीजों पर अब पांच प्रतिशत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाएगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रेलवे या आईआरसीटीसी द्वारा गाड़ियों, प्लैटफॉर्म या रेलवे स्टेशन पर आपूर्ति किए जाने वाले भोजन और पेयों पर 5 फीसदी गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लगेगा।
पीटीआई के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को इस बारे में रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा है ताकि किसी भी तरह के संदेह या अनिश्चितता को दूर किया जा सके। मंत्रालय के इस कदम से गाड़ियों, प्लैटफॉर्म या रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों और पेयों पर लागू जीएसटी दर में समानता आएगी।
बयान में कहा गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिजम कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) या इनके लाइसेंस धारक द्वारा रेलगाड़ी, प्लैटफॉर्म में उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। देश में इस नई कर प्रणाली जीएसटी की शुरुआत एक जुलाई 2017 से हुई थी।