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डिजिटल पेमेंट के लिए आरबीआइ के दो बड़े कदम, ग्राहकों को मिलेगी सहूलियत

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने एनईएफटी के जरिये फंड ट्रांसफर की सेवा चौबीसों घंटे देने की अनुमति दी है।...
डिजिटल पेमेंट के लिए आरबीआइ के दो बड़े कदम, ग्राहकों को मिलेगी सहूलियत

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने एनईएफटी के जरिये फंड ट्रांसफर की सेवा चौबीसों घंटे देने की अनुमति दी है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने वाली यह सेवा इस साल दिसंबर से रात-दिन उपलब्ध होगी। केंद्रीय बैंक ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के तहत सभी तरह के बिल पेमेंट को शामिल करने की भी घोषणा की है। अभी इंटर-ऑपरेबल प्लेटफार्म बीबीपीएस पर डीटीएच, बिजली, गैस, टेलीकॉम और पानी बिल पेमेंट हो सकता है।

एनईएफटी से फंड ट्रांसफर चौबीसों घंटे

आरबीआइ द्वारा संचालित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) के तहत अभी फंड ट्रांसफर की सेवा सुबह आठ से शाम पांच बचे तक दी जाती है। माह के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर बाकी सभी कार्यदिवसों में इसकी सेवा मिलती है। इससे दो लाख रुपये तक फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। आरबीआइ का कहना है कि चौबीस घंटे की सेवा शुरू होने से इस रिटेल पेमेंट सिस्टम के डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने इस साल जून में आरटीजीएस और एनईएफटी से फंड ट्रांसफर पर चार्ज हटा दिया था और बैंकों को इसका लाभ सभी ग्राहकों को देने का निर्देश दिया था।

भारत बिल पेमेंट सिस्टम का विस्तार होगा

बिल पेमेंट पर आरबीआइ ने कहा है कि बीबीपीएस का फायदा लोगों तक पहुंचाने और उसकी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए आरबीआइ ने सभी तरह के बिल जारी करने वाली कंपनियों और संगठनों को जोड़ने का फैसला किया है। इनमें वे सभी कंपनियां जुड़ सकेंगी जो ग्राहकों को बारंबार बिल भेजकर भुगता पाते हैं। हालांकि प्रीपेड रिचार्ज को अनुमति नहीं दी जाएगी। कंपनियां स्वैच्छिक रूप से इससे जुड़ सकती हैं। आरबीआइ इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश सितंबर अंत तक जारी करेगा।

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