अब बैंकों को अपने कैंपस में यह सूचना भी लगानी होगी कि उनके यहां सिक्के भी जमा किए जाते हैं। दरअसल लगातार शिकायतें आ रही थीं कि बैंकों द्वारा सिक्के नहीं लिए जाते, जिसे लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने गंभीर रुख अपनाया है।
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने मास्टर सर्कुलर के साथ बैंकों को पत्र लिखकर सिक्के जमा करने का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार जिन बैंक शाखाओं में चेस्ट की सुविधा नहीं है, करेंसी चेस्ट की उन शाखाओं से सिक्के लेने के लिए भी कहा गया है। रिजर्व बैंक ने मास्टर सर्कुलर अटैच कर बैंकों को चेताया है कि वे सिक्के लेने के लिए बाध्य हैं। साथ ही निर्देश दिया गया है कि उन्हें अपने कैंपस में यह सूचना भी लगानी होगी कि उनके यहां सिक्के भी जमा किए जाते हैं।
एक हजार रुपये तक के सिक्के होंगे एक दिन में जमा
आरबीआइ के इस नियम के मुताबिक, अकाउंट होल्डर एक दिन में एक रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के एक हजार रुपये तक के सिक्के जमा करा सकता है।
क्या थीं शिकायतें?
दरअसल कुछ समय से शिकायतें आ रही थीं कि बैंककर्मी सिक्के जमा करने में ना-नुकुर करते हैं। बैंकों के इस रुख से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह मास्टर सर्कुलर जारी किया।