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आरटीआई पर सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई को निर्देश, बैंकों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट का करे खुलासा

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिया है कि वह आरटीआई के तहत बैंकों की सालाना इंस्पेक्सन रिपोर्ट से...
आरटीआई पर सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई को निर्देश,  बैंकों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट का करे खुलासा

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिया है कि वह आरटीआई के तहत बैंकों की सालाना इंस्पेक्सन रिपोर्ट से जुड़ी सूचना का खुलासा करे, जब तक कानून के तहत इससे छूट ना मिली हो। साथ ही आरबीआई को खुलासे पर अपनी नीति की समीक्षा करने और इस आदेश को नहीं मानने पर अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी भी दी है।

जस्टिस एल नागेश्वर राव तथा जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने आरबीआई से कहा कि आरटीआई के तहत सूचना के खुलासे पर अपनी नीति की समीक्षा करे। पीठ ने कहा कि, 'यह कानून के तहत उसकी बाध्यता है।'

दिया आखिरी मौका

पीठ ने आरबीआई को कहा कि वह उसे पारदर्शिता कानून के प्रावधानों का पालन करने के लिए आखिरी मौका दे रही है। अगर आरबीआई ने आरटीआई के तहत सूचना देने से इनकार किया तो वह इसे गंभीरता से लेगी।

कोर्ट ने आरबीआई को चेतावनी दी कि आदेश की अब अवहेलना होने पर गंभीर अवमानना कार्यवाही की जाएगी।  पीठ ने कहा, ‘किसी भी तरह का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।'  सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से अपनी नॉन-डिस्क्लोज़र पॉलिसी को खारिज करने के लिए कहा है, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करती है।

जारी किया था अवमानना नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में आरटीआई के तहत बैंकों की सालाना इंस्पेक्शन रिपोर्ट का खुलासा ना करने के लिए आरबीआई को अवमानना नोटिस जारी किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सूचना आयोग (सीईसी) ने कहा था कि आरबीआई तब तक पारदर्शिता कानून के तहत मांगी गई सूचना देने से इनकार नहीं कर सकता जब तक कि उसे कानून के तहत खुलासे से छूट ना मिली हो। 

वहीं, आरबीआई ने अपने पक्ष में दलील दी थी कि वह सूचना का खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि बैंक की सालाना इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ‘गोपनीय' जानकारी है। पीठ आरबीआई के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता एस सी अग्रवाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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