भारतीय रिजर्व बैंक ने आज स्पष्ट कर दिया कि बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से बैंक खाते को जोड़ना अनिवार्य है। आरबीआई को ऐसा बयान इस कारण देना पड़ा क्योंकि ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही थी कि आरटीआइ से मिली जानकारी के अनुसार शीर्ष बैंक ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
आरबीआई ने मुंबई में जारी बयान में कहा कि नियम लागू होने वाले मामलों में आधार को बैंक खाते से जोड़ना धन-शोधन (मनी लॉंड्रिंग) निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत अनिवार्य है। यह एक जून 2017 के आधिकारिक गजट में प्रकाशित हुआ है। । ये नियम वैधानिक हैं, इसलिए बैंकों को उन्हें लागू करने से पहले किसी तरह के निर्देश की जरूरत नहीं है।
सरकार ने जून में बैंक में खाता खोलने और और 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेन-देन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
वर्तमान खाताधारकों के लिए अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक तय की गई है।