आयकर विभाग ने घोषणा की है कि एेसे लोगों के बारे में कार्रवाई-योग्य सूचना देने वाले मुखबिरों को 15 लाख रूपये तक का इनाम दिया जाएगा जिन पर टीडीएस एवं स्व: आकलन कर श्रेणी समेत सरकार का बड़ा टैक्स और धन बकाया है।
विभाग ने पिछले हफ्ते देश भर में अपने सभी दफ्तरों को नए निर्देशों की एक श्रृंखला जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई शख्स किसी घोषित डिफाल्टर के खिलाफ भरोसेमंद सूचना देता है तो उनसे वसूले गए कर का 10 प्रतिशत खबर करने वालों को र्इनाम में दिया जाएगा। लेकिन र्इनाम की यह रकम 15 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होगी।
नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सूचना देने वालों की शिनाख्त गुप्त रखी जाएगी। कुछ मामलों में कानून के तहत जरूरी होने पर उनकी शिनाख्त सार्वजनिक की जा सकती है। उन्हें तथ्यों और दस्तावेजों के समर्थन के साथ सूचना देनी होगी।