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राजनीतिक दलों को टैक्‍स छूट खत्‍म करने के सुझाव को सरकार ने किया खारिज

राजनीतिक दलों को टैक्स छूट खत्म करने के सुझाव को सरकार ने खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि ये देश में राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और लोकतंत्र के हित में उन्हें नियंत्रित करने के लिए जरूरी है।
राजनीतिक दलों को टैक्‍स छूट खत्‍म करने के सुझाव को सरकार ने किया खारिज

 

आरटीआइ कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल के सुझाव को सुसंगत नहीं बताते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजनीतिक संस्थान किसी भी लोकतंत्र के आधारशिला हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के 13 ए, 80 जीजीबी और 80 जीजीसी में शामिल प्रावधान ऐसे संस्थानों को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने की मंशा से तैयार किए गए हैं।

देश में वर्तमान में छह राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इनमें कांग्रेस, भाजपा, बसपा, राकांपा, भाकपा और माकपा शामिल हैं। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) की ओर से इन्हें सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के दायरे में लाया गया था। इसका कारण यह है कि इन्हें सब्सिडी और टैक्स छूट के रूप में सरकार से अप्रत्यक्ष धनराशि प्राप्त होती है।    

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