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लॉकडाउन के बीच सरकार ने दी राहत, इनकम टैक्स, जीएसटी से लेकर आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा बढ़ी

कोरोना वायरस की वजह से बनी मौजूदा स्थिति में आयकर, जीएसटी, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रिटर्न भरने...
लॉकडाउन के बीच सरकार ने दी राहत, इनकम टैक्स, जीएसटी से लेकर आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा बढ़ी

कोरोना वायरस की वजह से बनी मौजूदा स्थिति में आयकर, जीएसटी, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रिटर्न भरने में राहत के लिए सरकार अध्यादेश लाई है। कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट) अध्यादेश, 2020 को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। इसमें पीएम केयर्स फंड में 30 जून तक दिए जाने वाले दान को 100 प्रतिशत करमुक्त करने का भी प्रावधान जोड़ा गया है।

सरकार ने उस सीमा से भी छूट दे दी है, जिसके अंतर्गत अधिकतम छूट सकल आय के 10 फीसद से अधिक नहीं हो सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने और आधार-पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 कर दी है। मार्च, अप्रैल एवं मई में भरे जाने वाले सेंट्रल एक्साइज रिटर्न की तारीख भी 30 जून कर दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 24 मार्च को घोषित किए गए राहत के कदमों में इनका उल्लेख किया गया था। सरकार ने विभिन्न प्रत्यक्ष करों एवं बेनामी कानून के तहत नोटिस जारी करने की तारीख और विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। जीएसटी रिटर्न भरने में भी छूट दी गई है।

30 जून तक बढ़ी समय सीमा

अध्यादेश जारी होने के बाद वित्त वर्ष 2018- 19 की आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने और पैन के साथ आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 3 महीने के लिए 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। आयकर कानून अध्याय छह ए-बी के तहत धारा 80C, 80D, 80G जिनके तहत क्रमश: बीमा पॉलिसी, पीपीएफ, एनएससी आदि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और दान, भुगतान पर कर कटौती दी जाती है ऐसे निवेशों के लिये भी समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। यानी 2019- 20 के दौरान इनकम टैक्‍स में छूट पाने के लिए अब इनमें 30 जून तक निवेश किया जा सकेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी 30 जून तक कर सकते हैं जमा

अध्यादेश के माध्यम से मार्च, अप्रैल और मई में दी जाने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रिटर्न को भी अब 30 जून 2020 तक भरा जा सकेगा। बयान में कहा गया है, ‘कराधान और बेनामी अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की समय सीमा को विस्तार दिये जाने के लिये सरकार 31 मार्च को अध्यादेश लाई है। इन कानूनों के अंतर्गत नियमों और अधिसूचनाओं में दी गई समय सीमा के विस्तार के लिये इसमें प्रावधान किया गया है।’

24 मार्च को दिए थे राहत के संकेत

वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रिटर्न दाखिल करने के समय में विस्तार आदि की घोषणाओं को भी इसके साथ ही लागू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने कोरोना वायरस संक्रमण के संकट के मद्देनजर 24 मार्च को आयकर विवरण जमा करने और जीएसटी के अनुपालन, पैन को आधार से जोड़ने और अन्य प्रावधानों के अनुपालन की समय सीमा आदि बढ़ाने का एलान किया था।

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