वित्त मंत्रालय के सोने को लेकर नए नियमों के मुताबिक पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय के सोना रखने के बदले नियम के मुताबिक अब विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। जबकि अविवाहित महिलाओं को 250 ग्राम तक सोना रखने की छूट दी गई है।
वित्त मंत्रालय की मानें तो पुरुष को 100 ग्राम तक सोना रखने की छूट है। नए नियम आयकर विभाग की खोजबीन के दौरान लागू होंगे। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों ही गोल्ड के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए थे।
नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर सोने की खरीद-फरोख्त की खबरों के बाद कई जगहों पर ज्वैलर्स के यहां छापे पड़े थे, देश में बड़े पैमाने पर कालेधन के रूप में सोने में निवेश होने की आशंका है। नोटबंदी के बाद सोनी की खरीदारी में उछाल आया था। सरकार का कहना है कि कालेधन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी और इस कड़ी में कुछ और सख्त कदम उठाए जाएंगे।
गौरतलब है कि स्वर्ण का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश भारत है। ऐसा आकलन है कि स्वर्ण की सालाना मांग का लगभग एक-तिहाई काला धन खपाने में किया जाता है।