Advertisement

सोने पर तीन, टैक्सटाइल्स पर छह और बिस्कुट पर 18 फीसदी लगेगा टैक्स

सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।
सोने पर तीन, टैक्सटाइल्स पर छह और बिस्कुट पर 18 फीसदी लगेगा टैक्स

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया कि सोने पर तीन फीसदी जीएसटी लगेगा.। विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स की इस दर से सोने की कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अभी सोने पर करीब दो  फीसदी टैक्स , एक  फीसदी एक्साइज ड्यूटी और एक फीसदी वैट  लगता है, हालांकि कुछ राज्यों में वैट की दर थोड़ी अधिक है। जीएसटी के तहत पैकिंग वाले खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। बीड़ी पर 28 फीसदी  टैक्स लगेगा लेकिन इस पर कोई उपकर नहीं लगेगा। तेंदू पत्ते पर 18 फीसदी और सोलर पैनल पर पांच फीसदी कर लगेगा।

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद मुनाफा-रोधी उपबंध से जुड़ी शिकायतों पर विचार के लिए समिति गठित करेगी। जीएसटी परिषद ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रिटर्न भरने और बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी तमाम नियमों सहित सभी लंबित नियमों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सभी राज्य  पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। मालूम हो कि  जीएसटी परिषद ने पिछले महीने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं के लिए 5, 12, 18 और 28 फीसदी  की दरें तय की थीं। इसके अलावा अहितकर तथा लग्जरी उत्पादों पर 28 फीसदी की ऊंची कर दर के अलावा उपकर भी लगाया गया था। 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad