बांग्लादेश की एक अदालत ने सोमवार दोपहर को अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 में जुलाई-अगस्त के विद्रोह के दौरान "मानवता के खिलाफ अपराध" करने का दोषी पाया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 ने हसीना को मौत की सजा सुनाई है।
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री को मानवता के विरुद्ध अपराध के सभी पांच मामलों में दोषी पाया।
समाचार आउटलेट ने आगे कहा कि ऐतिहासिक फैसले से यह निष्कर्ष निकलता है कि हसीना और दो अन्य आरोपियों, पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल ने जुलाई-अगस्त आंदोलन के दौरान अत्याचारों की योजना बनाई और उन्हें सक्षम बनाया।
अवामी लीग की नेता, जो इस समय भारत में निर्वासन में हैं, पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया। 78 वर्षीय नेता ढाका में अपनी सरकार के पतन के बाद नई दिल्ली भाग गई थीं।
अल जजीरा के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने कहा, "आरोपी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने उकसावे वाले आदेश के माध्यम से मानवता के विरुद्ध अपराध किया है, तथा आरोप 1 के तहत निवारक और दंडात्मक उपाय करने में भी विफल रही हैं।"
विशेष न्यायाधिकरण ने कहा, "आरोपी शेख हसीना ने आरोप संख्या 2 के तहत ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों का उपयोग करने का आदेश देकर मानवता के विरुद्ध अपराध किया है।"
बांग्लादेश टेलीविजन ने देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 के प्रमुख न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तजा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया, जो इस मामले की देखरेख करने वाला तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण है। उन्होंने सोमवार दोपहर फैसला पढ़ा।
बांग्लादेश न्यूज 24 की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधिकरण ने कहा कि हसीना ने जुलाई-अगस्त में अशांति के दौरान "प्रदर्शनकारी छात्रों को मारने का आदेश दिया"।
तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मोहम्मद शोफिउल आलम महमूद और न्यायाधीश मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी शामिल थे, सुबह लगभग 9:55 बजे अदालत कक्ष में दाखिल हुई और कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू हुई। बांग्लादेश न्यूज़ 24 के अनुसार, इस फैसले का सीधा प्रसारण किया जा रहा है।
पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जो फिलहाल हिरासत में एकमात्र आरोपी हैं, को सुबह 9 बजे अदालत की हवालात में लाया गया। उन्होंने पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और सरकारी गवाह बन चुके हैं।
दो अन्य आरोपियों - हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल - को भगोड़ा घोषित करके उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा है। छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान 5 अगस्त को हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद दोनों भारत भाग गए थे।
10 जुलाई को न्यायाधिकरण ने हसीना, असदुज्जमां और मामून पर जुलाई विद्रोह को दबाने के लिए 1,400 लोगों को उकसाने, हत्या का आदेश देने, "उच्च कमान जिम्मेदारी" और "संयुक्त आपराधिक उद्यम" के पांच आरोपों में अभियोग लगाया।
हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और छात्रों के नेतृत्व में हुए जन-विद्रोह के बाद वे भारत भाग आई थीं। ऐसा माना जा रहा है कि असदुज्जमां भी भारत में हैं। उसके बाद से उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चल रहा है।
बाग्लादेश न्यूज 24 के अनुसार, दोनों को भगोड़ा दिखाया गया है।
मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने पिछले हफ़्ते पत्रकारों को बताया कि अभियोजन पक्ष ने हसीना और असदुज़्ज़मान के लिए मौत की सज़ा की माँग की है। हमने अदालत में अधिकतम सज़ा की माँग की है। अदालत अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, और हम प्रार्थना करते हैं कि आरोपियों को इस अपराध के लिए अधिकतम सज़ा दी जाए।
सोमवार को कुछ पीड़ितों के परिवार न्यायाधिकरण में उपस्थित थे, जिनमें से कई ने कठोरतम सजा की मांग की। फैसले से पहले सुबह से ही अदालत परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
इस बीच, हसीना की पार्टी, अवामी लीग ने फ़ैसले के विरोध में रविवार और सोमवार को फिर से "पूर्ण बंद" कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत, ढाका सहित देश के कई हिस्सों में छिटपुट देसी बम विस्फोट और वाहनों में आग लगाने की खबरें आई हैं। अब प्रतिबंधित अवामी लीग पार्टी की प्रमुख शेख हसीना पर कुल पांच आरोप हैं।
इनमें ढाका में प्रदर्शनकारियों की सामूहिक हत्या की योजना बनाना, नागरिक भीड़ पर गोलीबारी करने के लिए हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों का उपयोग, छात्र कार्यकर्ता अबू सईद की हत्या, साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए अशुलिया में शवों को जलाना और चंखरपुल में प्रदर्शनकारियों की समन्वित हत्या शामिल है।
हसीना और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ मामला 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 तक सरकार के खिलाफ छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुए अपराधों से संबंधित है।
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, औपचारिक आरोप-पत्र 8,747 पृष्ठों का है, जिसमें संदर्भ, जब्त साक्ष्य और पीड़ितों की विस्तृत सूची शामिल है। अगस्त 2024 में देश छोड़कर भाग गईं हसीना तब से नई दिल्ली में रह रही हैं।
अभियोजकों के अनुसार शेख हसीना ने 14 जुलाई, 2024 को गणभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़काऊ टिप्पणी की, जिसके बाद कानून प्रवर्तन कर्मियों और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर छात्रों और नागरिकों पर व्यवस्थित हमले शुरू कर दिए।
ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, आईसीटी न्यायाधिकरण ने जांच की कि क्या हसीना, कमाल और मामून ने इन हमलों को उकसाया, समर्थन किया या अनुमति दी, और क्या वे कार्रवाई के दौरान की गई हत्या, हत्या के प्रयास और यातना को रोकने या दंडित करने में विफल रहे।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों और गोला-बारूद के इस्तेमाल का निर्देश देने का आरोप है। कमाल और मामून ने कथित तौर पर अपनी कमान श्रृंखला के माध्यम से इन आदेशों को प्रसारित और लागू किया और अभियोजकों का कहना है कि यह आदेश, उकसावे और साजिश के ज़रिए मानवता के ख़िलाफ़ अपराध के बराबर है।
तीनों पर 16 जुलाई, 2024 को बेगम रोकैया विश्वविद्यालय के सामने अबू सईद की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि हत्या शीर्ष राजनीतिक और सुरक्षा नेतृत्व के निर्देशों पर की गई थी, जिससे वे हमले का आदेश देने, सहायता करने और साजिश रचने के लिए ज़िम्मेदार हैं।
5 अगस्त, 2024 को ढाका के चंखरपुल क्षेत्र में कानून प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान छह छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हसीना, कमाल और मामून पर उस कार्रवाई की जिम्मेदारी ली गई थी जिसके कारण ये मौतें हुईं।
5 अगस्त, 2024 को भी अशुलिया में छह लोगों को गोली मार दी गई; पाँच शवों को जला दिया गया, और छठे व्यक्ति को, जो अभी भी जीवित था, कथित तौर पर उनके साथ जला दिया गया। बांग्लादेशी समाचार एजेंसी के अनुसार, अभियोजकों का कहना है कि हत्याएँ अभियुक्तों की जानकारी, संलिप्तता और अनुमति से की गईं।
बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद आमिर हुसैन ने आरोपों को "झूठा और मनगढ़ंत" बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि हसीना ने किसी हत्या का आदेश दिया था और ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, एक "अलग समूह" ने हिंसा को अंजाम दिया, जिससे देश में अस्थिरता पैदा हुई।