पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में कहा कि सरकर ने संपन्न लोगों से स्वैच्छिक रूप से सब्सिडी वाली एलपीजी छोड़ने तथा बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदने को कहा था। अभी तक 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से 57.5 लाख लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। जहां कई उपभोक्ताओं ने स्वैच्छिक रूप से सब्सिडी छोड़ी है, वहीं यह जरूरत महसूस की जा रही है कि उच्च आय वर्ग के लोगों को एलपीजी सिलेंडर बाजार कीमत पर मिलना चाहिए। सरकार ने कहा कि यदि उपभोक्ता या उसके पति या पत्नी की सालाना कर योग्य आय पिछले वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक रही है तो उनको एलपीजी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इस आय की गणना, आयकर कानून, 1961 के तहत की जाएगी।
फिलहाल सभी परिवारों को एक साल में 14.2 किलोग्राम के 12 रसोई गैस सिलेंडर 419.26 रुपये प्रति सिलंडर की दर से मिलते हैं। जबकि इसका बाजार मूल्य 608 रुपये है। शुरुआत में इस योजना को जनवरी में सिलेंडर की बुकिंग कराते समय स्वघोषणा के आधार पर लागू किया जाएगा। सब्सिडी बिल में कटौती तथा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए यूपीए सरकार ने सितंबर, 2012 में प्रत्येक परिवार के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या सालाना 6 कर दी थी। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 9 और फिर 12 सिलेंडर किया गया। सालाना 12 सिलेंडरों की सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में डाली जाती है।
वित्त वर्ष 2014-15 में एलपीजी के लिए सरकार ने 40,551 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान किया गया। इस वित्त वर्ष में यह आधी से भी कम रहेगी क्योंकि तेल कीमतें छह साल के निचले स्तर पर आ गई हैं। अप्रैल-सितंबर के दौरान सब्सिडी खर्च 8,814 करोड़ रुपये रहा है। इस बारे में कोई अनुमान नहीं है कि कितने एलपीजी उपभोक्तों की सालाना कर योग्य आय 10 लाख रुपये या उससे अधिक है। फिलहाल देश में 16.35 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) योजना शुरू होने के बाद यह आंकड़ा घटकर 14.78 करोड़ रह गया है क्योंकि इससे डुप्लीकेट और निष्क्रिय उपभोक्ता बाहर हो गए हैं।