अब पहली जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी के तहत आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय ई-कॉमर्स कंपनियों को एक फीसदी टीसीएस संग्रह करने की जरूरत नहीं होगी। सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) के तहत अधिसूचित इकाइयों को 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस संग्रह का प्रावधान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने व्यापार व उद्योग से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर सीजीएसटी कानून, 2017 के तहत टीडीएस की धारा 51 और टीसीएस की धारा 52 से जुड़े प्रावधान को आगे टालने का फैसला किया है ताकि ई-कॉमर्स कंपनी और उनके आपूर्तिकर्ता नए टैक्स सुधार के तहत तैयार हो सके और जीएसटी का क्रियान्वन सुचारू तरह से हो सके।
इस कदम से बीस लाख रुये के से कम कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें ई-कॉमर्स पोर्टल पर पंजीकरण की जरूरत पड़ती। सरकार के नए कदम के बाद ई-कॉमर्स पर सामाने बेचने वाले कंपनियों को पंजीकरण से छूट दे दी गई है। जीएसटी नेटवर्क पोर्टल ने टीडीएस व टीसीएस कटौती करने वालों और ई-कॉमर्स करने वालों का पंजीकरण रविवार से शुरू कर दिया है लेकिन भारी भीड़ के चलते पहली जुलाई से सभी का पंजीकरण होने की संभावना कम ही दिखाई देती है। जीएसटी से कर आधार बढ़ने, कर चोरी पर लगाम और जीडीपी में एक-दो फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है।