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कार्ड से पेट्रोल भरवाना पड़ेगा महंगा तो बदलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, आज से बदल रहे हैं ये प्रमुख नियम

देशभर में एक 1 अक्टूबर 2019 यानी आज से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बैंक और सरकार ने बैंकिंग,...
कार्ड से पेट्रोल भरवाना पड़ेगा महंगा तो बदलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, आज से बदल रहे हैं ये प्रमुख नियम

देशभर में एक 1 अक्टूबर 2019 यानी आज से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बैंक और सरकार ने बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी को लेकर पुराने नियमों में बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। इन नए नियमों से जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए नियम लागू होने से पहले ही आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन-कौन से नए नियम हैं जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं।

आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में-

बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस

1 अक्टूबर 2019 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल जाएगा। नए नियम के तहत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा। हालांकि इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी हो जाएगी। इस नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रंग भी बदल जाएगा। दरअसल, वर्तमान में पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रंग अलग-अलग होता था लेकिन अब जो नया नियम लागू होगा उसके बाद दोनों के रंग एक समान हो जाएंगे। नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड दिए जाएंगे।

 

इसके जरिए किसी का भी पिछला रिकॉर्ड छिप नहीं पाएगा। क्यूआर कोड ड्राइवर और व्हीकल को केंद्रीय डेटा बेस से सभी पहले से रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड को पढ़ने की अनुमति देता है। सभी ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर अंकित किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को क्यूआर कोड रीड करने के लिए हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दी जाएगी।

एसबीआई ग्राहकों को राहत

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसीबीआई) भी एक अक्टूबर से नया नियम लागू करने जा रहा है। जिसका असर देशभर के लगभग 32 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा। नए नियम के तहत बैंक की तरफ से निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने  पर जुर्माने में 80 प्रतिशत तक की कमी आ जाएंगी। यदि आप मेट्रो सिटी के खाताधारक हैं तो आपके खाते में 1 अक्टूबर से मेट्रो सिटी की ब्रांच और शहरी इलाके की ब्रांच दोनों में ही मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) घटकर तीन हजार रुपये हो जायेगा। अगर मेट्रोसिटी खाताधारक 3000 रुपए का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता और उसका बैलेंस 75 प्रतिशत से कम है तो उसके जुर्माने के तौर पर 80 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। इसी तरह से 50 से 75 प्रतिशत कम बैलेंस रखने वालों को 12 रुपए और जीएसटी देना होगा। 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। इसके अलावा मेट्रो सिटी ग्राहकों को एक अक्टूबर से एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे।

पेट्रोल-डीजल खरीदने पर नहीं मिलेगा कैशबैक

एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब आपको 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा। नियम लागू होने से पहले ही एसबीआई अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सूचना दे रहा है कि वो अपनी इस सूविधा को बंद करने जा रहा है। बता दें कि अभी तक एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के जरिए पेट्रोल-डीजल खरीदने पर ग्राहकों को 0.75 प्रतिशत कैशबैक मिलता था। लेकिन अब एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने कैशबैक स्कीम को वापस लेने का निर्देश दिया है।

इन चीजों पर कम होगा जीएसटी

एक अक्टूबर से कई चीजों पर जीएसटी की दरें भी सस्ती हो जाएंगी। अब 1000 रुपए तक किराए वाले पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के लिए किराए पर अब सिर्फ 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इसके अलावा जीसीएसटी काउंसिल ने 10 से 13 सीटों तक पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया है।

कई चीजों पर बढ़ जाएगा जीएसटी

रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान में इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी है जिसे अब बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। इसमें टैक्स के अलावा 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगाया गया है।

बदल जाएगी पेंशन पॉलिसी

1 अक्टूबर से सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन पॉलिसी में भी बदलाव करने जा रही है। नए नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मृत्यू हो जाती है तो उसके परिजनों को बढ़े हुए पेंशन का फायदा मिलेगा।

कॉरपोरेट टैक्स में कटौती

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारती कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा की हैं। जिसके बाद कॉरपोरेट टैक्स को सरकार ने 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया है। 1 अक्टूबर के बाद सेटअप किए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का विकल्प होगा।

2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन

2 अक्टूबर से सरकार देशभर में प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है।

रसोई गैस के बदल जाएंगे दाम

सरकार एक अक्टूबर से रसोई गैस के दाम में भी बदलाव करेगी। पिछले महीने एक सितंबर को बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम में 15.50 रुपये का इजाफा किया था। राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 590 रुपये प्रति सिलिंडर (14.2 किलो) पहुंच गई है। इसके अलावा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी विमान ईंधन की कीमतों में भी इसी दिन बदलाव किया जाएगा।

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