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कोर्ट ने मानहानि मामले में अक्षय कुमार को निजी पेशी से दी छूट

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मानहानि मामले में बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार को निजी पेशी से छूट दे दी है। फिल्म जॉली एलएलबी-2 में एक संवाद को लेकर आपत्ति जताने वाली बाटा फुटवियर कंपनी ने अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
कोर्ट ने मानहानि मामले में अक्षय कुमार को निजी पेशी से दी छूट

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा, सुनवाई की आगामी तिथि तक याचिकाकर्ता को निचली अदालत में निजी पेशी से छूट दी जाती है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि तय की है। न्यायाधीश ने कहा कि अभिनेता का प्रतिनिधित्व उनका वकील कर सकता है।

गौरतलब है कि निचली अदालत ने अक्षय के खिलाफ 8 फरवरी को समन जारी किए थे, जिनके खिलाफ अभिनेता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनके एवं अन्नू कपूर, निर्देशक सुभाष कपूर और फिल्म निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज किए जाने की मांग की थी।

बाटा इंडिया लिमिटेड ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि फिल्म के ट्रेलर में एक ब्रैंड के रूप में बाटा के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं।

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