न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा, सुनवाई की आगामी तिथि तक याचिकाकर्ता को निचली अदालत में निजी पेशी से छूट दी जाती है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि तय की है। न्यायाधीश ने कहा कि अभिनेता का प्रतिनिधित्व उनका वकील कर सकता है।
गौरतलब है कि निचली अदालत ने अक्षय के खिलाफ 8 फरवरी को समन जारी किए थे, जिनके खिलाफ अभिनेता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनके एवं अन्नू कपूर, निर्देशक सुभाष कपूर और फिल्म निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज किए जाने की मांग की थी।
बाटा इंडिया लिमिटेड ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि फिल्म के ट्रेलर में एक ब्रैंड के रूप में बाटा के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं।