मुंबई के पास क्रूज पर ड्रग्स से संबंधित मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की ज़मानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा है। मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने कहा कि कोर्ट ने 20 अक्टूबर को आदेश जारी करने की बात की है। कोर्ट में सबकी प्रस्तुतियां हुई हैं, बहस हुई। हमारा भी काफी काउंटर सबमिशन हुआ है। सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में राहत नहीं मिली है। जज वीवी पाटिल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। इस दिन आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। जज वीवी पाटिल ने कहा कि वो 20 अक्टूबर को भी व्यस्त हैं, वे पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिन जमानत पर सुनवाई कर पाएं।
क्रूज रेव ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट में बुधवार को भी शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी। एनसीबी की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एएम चिमालकर और अद्वैत सेठना ने अपनी दलील रखी जबकि आर्यन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई और सतीश मानशिंदे ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा गया था। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की ओर से आर्यन पर 'इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी' के आरोप लगाए गए। जिसे मानशिंदे ने खारिज कर दिया।