सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस से सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि मुंबई पुलिस को काम करने की अनुमति दी जाती है और अगर कुछ होता है, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जानी चाहिए।
पीआईएल याचिकाकर्ता अलका प्रिया के वकील की अभिनेता की मौत की सीबीआई जांच की मांग पर पीठ ने कहा, "बॉम्बे हाईकोर्ट जाओ अगर आपके पास दिखाने के लिए कुछ ठोस है।"
बता दें कि 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई में अपने अपार्टमेंट की छत से लटके पाए गए थे। इसे लेकर मुंबई पुलिस विभिन्न कोणों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।
वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अभिनेता बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है। वहीं अभिनेत्री ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पटना से मुंबई में उस एफआईआर और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के आरोपों पर बिहार पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग की।