वित्त मंत्रालय के अनुसार, मनोरंजन कार्यक्रमों एवं सिनेमाघरों में फिल्में एक जुलाई से प्रभावी होने जा रही जीएसटी व्यवस्था के तहत ये 28 फीसदी श्रेणी में आएगी। फिलहाल, राज्य सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन पर 100% तक मनोरंजन कर लगाते हैं। मनोरंजन कर को जीएसटी के तहत लाया गया है इसलिए मनोरंजन एवं अन्य रोमांचक कार्यक्रमों पर पंचायत और नगरपालिकाओं द्वारा ही लगाया जाने वाला कर लगेगा।
मंत्रालय ने कहा, ऐसे में मनोरंजन सेवाएं जीएसटी के तहत निम्न कराधान में आ जाएंगी। जीएसटी की निचली दरों के लाभ के साथ ही सेवा प्रदाता इन पर इनपुट सेवाओं के संदर्भ में जीएसटी में कर क्रेडिट के भी हकदार होंगे। जीएसटी काउंसिल ने केबल टीवी और डायरेक्ट टू होम सर्विसेज पर 18% टैक्स तय किया है।
फिलहाल इन सेवाओं पर राज्यों में 15 फीसदी सेवा कर के ऊपर 10-30% तक मनोरंजन कर लगाया जाता है। सर्कस, थियेटर, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य, ड्रामा के सिलसिले में जीएसटी दर मूल्यानुसार 18 फीसदी रखी गई है।