मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस से संबंधित ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था।
रिया की जमानत अर्जी विशेष अदालत के न्यायाधीश जी बी गुराव ने खारिज कर दी। अदालत ने मामले के चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
विशेष लोक अभियोजक अतुल सर्पांडे ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए दावा किया कि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए मादक पदार्थों की व्यवस्था करते थे और उसके पैसे देते थे। माना जा रहा है कि विशेष अदालत के इस फैसले के बाद अभिनेत्री हाई कोर्ट का रुख कर सकती हैं।
मंगलवार को रिया को किया गया गिरफ्तार
एनसीबी ने तीन दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार को रिया को गिरफ्तार कर लिया था जो अभी न्यायिक हिरासत में है। शौविक और सैमुअल मिरांडा को एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। वकील सतीश मानशिंदे द्वारा दायर अपनी याचिका में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि तीन दिन की पूछताछ के दौरान जब वह एनसीबी के समक्ष पेश हुई तो रिया को स्वीकारोक्ति देने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि रिया चक्रवर्ती ने मादक पदार्थों को खरीदने और उसका पैसा देने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है।
बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की तीन संघीय एजेंसियां एनसीबी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) विभिन्न एंगल्स से जांच कर रही है। गौरतलब है कि राजूपत गत 14 जून को बांद्रा स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे।
एनसीबी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दो मोबाइल फोन की क्लोनिंग के बाद एक रिपोर्ट साझा करने के बाद एनडीपीएस अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत इस मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रहा है जो कथित तौर पर रिया के हैं।