कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में प्रभावित हुए मनोरंजन उद्योग को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राहत का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में मद्देनजर एक अप्रैल से 30 सितम्बर के बीच सिनेमाहाल और मल्टीप्लेक्स की लाइसेंस फीस माफ करने का निर्णय लिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि लाकडाउन के दौरान बंद पड़े सिनेमा हाल और मल्टीप्लेक्स मालिकों को राहत देने के इरादे से यह फैसला लिया गया है।
सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स को यह छूट उ.प्र. चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा-10 के अंतर्गत दी गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोविड-19 गाइडलाइन के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति दी गई है।