सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। इनकी बिक्री मंगलवार से शुरू होगी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में की गई थी। इसी क्रम में चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त जारी की जा रही है।
इस बॉन्ड के 30वें चरण को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को दो जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से इलेक्टोरल बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
अधिकृत एसबीआई शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं।
राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में की गई है। इसी क्रम में चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त जारी की जा रही है। चुनावी बॉन्ड को भारतीय नागरिक या देश में स्थापित कंपनियां एवं संस्थाएं खरीद सकती हैं। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक फीसदी वोट पाने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा ले सकते हैं।
बता दें कि चुनावी बांड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक, 2017 में पेश की गई थी जब केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक दलों को नकद दान की अधिकतम सीमा 2,000 रुपये तक सीमित कर दी थी।