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अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले में मिली नियमित जमानत, अदालत की अनुमति के बिना विदेश जाने पर रोक

हैदराबाद की एक अदालत ने फिल्म “पुष्पा-2” के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत होने के...
अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले में मिली नियमित जमानत, अदालत की अनुमति के बिना विदेश जाने पर रोक

हैदराबाद की एक अदालत ने फिल्म “पुष्पा-2” के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत होने के मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत दे दी।

द्वितीय अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने इससे पहले अभिनेता और पुलिस के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आज के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने अभिनेता को 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदार पेश करने के अलावा उतनी ही रकम का मुचलका भरने का निर्देश दिया।

जमानत शर्तों के तहत, अभिनेता को दो महीने की अवधि के लिए या आरोप पत्र दाखिल होने तक हर रविवार को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न एक बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।

अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता किसी भी तरह से जांच में बाधा नहीं डालेगा और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या कोई वादा करेगा।”

अदालत के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा और किसी भी तरह के हस्तक्षेप का कोई प्रयास नहीं करेगा।

अभिनेता को मामले का निपटारा होने तक अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश नहीं जाने का निर्देश दिया गया है।

घटना के सिलसिले में अभिनेता को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और तेलंगाना उच्च न्यायालय की ओर से चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद 14 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था। अभिनेता की अंतरिम जमानत 10 जनवरी को खत्म होनी थी।

अल्लू अर्जुन को मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में नामजद किया गया है। उन्होंने अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। वह 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए थे।

चार दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों के बीच होड़ में भगदड़ जैसी स्थिति के दौरान 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया।

घटना के बाद, शहर की पुलिस ने मृत महिला के परिवार से मिली शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

 

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