बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। अनिल देशमुख आर्थर जेल से आज रिहा हो गए हैं। वह जेल में करीब एक महीने और 27 दिन से बंद थे। रिहाई के बाद जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। बता दें कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने तड़के सुबह उनके रिहाई का आदेश जारी किया था।
जाहिर है कि उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को देशमुख की जमानत के आदेश पर रोक लगाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।
बुधवार को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एसएम मेनजोगे ने जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिलीज मेमो जारी किया था। न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने 12 दिसंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को जमानत दे दी थी, लेकिन दस दिनों के लिए आदेश पर रोक लगा दी थी क्योंकि सीबीआई ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए समय मांगा था।
जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत का रुख किया लेकिन अपील पर जनवरी 2023 में ही सुनवाई होगी क्योंकि अदालत अवकाश के कारण बंद है। पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय ने सीबीआई के अनुरोध पर रोक को 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था। मंगलवार को केंद्रीय एजेंसी ने एक और एक्सटेंशन मांगा।