उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या में राम पथ के 14 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। इस प्रतिबंध के तहत न केवल मांस और शराब नहीं पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के विज्ञापनों पर भी रोक लगाई जाएगी। यह फैसला शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
राम पथ अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ता है। यह सरयू नदी के तट से शुरू होकर फैजाबाद के पांच किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है। वर्तमान में इस मार्ग के कुछ हिस्सों में मांस और शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। हालांकि, अयोध्या शहर में मांस और शराब की बिक्री पर लंबे समय से प्रतिबंध है, लेकिन इस नए प्रस्ताव के जरिए फैजाबाद के क्षेत्रों को भी शामिल कर पूरे राम पथ में प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस प्रतिबंध के कार्यान्वयन की समयसीमा और विवरण जल्द ही नगर निगम द्वारा घोषित किए जाएंगे।
अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, "अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 12 पार्षद शामिल हैं, ने शहर की धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। राम पथ श्रीराम मंदिर का मार्ग है, और इसे पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करता है।"
इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए नगर निगम ने जिलाधिकारी को पत्र भेजने का निर्णय लिया है। कार्यकारी समिति में शामिल भाजपा के मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी ने भी इस फैसले का समर्थन किया। यह कदम अयोध्या को एक आदर्श धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।