भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी पी वरवर राव की चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी। शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को राव की अंतरिम सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी।
83 वर्षीय वरवर राव जिन्होंने स्थायी चिकित्सा जमानत के लिए अपनी याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, वर्तमान में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं और उन्हें 12 जुलाई को आत्मसमर्पण करना था।
आपको बता दें कि यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया कि अगले दिन पश्चिमी महाराष्ट्र शहर के बाहरी इलाके में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई।
पुणे पुलिस ने यह भी दावा किया था कि कॉन्क्लेव कथित माओवादी लिंक वाले लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। बाद में एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली।